चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे 5 बड़े सवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर ईडी से पांच सवाल पूछे हैं. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. इसमें ईडी के वकील एसवी राजू कोर्ट को इन सभी सवालों का जवाब देंगे.
जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी के सामने 5 सवाल उठाए. इसमें याचिकाकर्ता से चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे गए हैं. ईडी के वकील के पास इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रवार तक का समय है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 बड़े सवाल पूछे हैं. पहले सवाल में जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया गया.
दूसरे प्रश्न पर आते हुए, अदालत ने कहा, “क्या आप न्यायिक कार्यवाही के बिना यहां जो कुछ हुआ है उसके संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं? इस मामले में अभी तक कोई कुर्की की कार्रवाई नहीं की गई है और यदि हां तो दिखाएं कि केजरीवाल इस मामले में कैसे शामिल हैं.
शीर्ष अदालत ने सवाल उठाते हुए कहा कि जहां तक मनीष सिसौदिया से जुड़े मामले की बात है तो पक्ष और विपक्ष में नतीजा होता है. तो बताइये केजरीवाल मामला कहां है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह विचार है कि अनुच्छेद 19 की सीमा अभियोजन पक्ष पर है, न कि आरोपी पर। ऐसे में नियमित जमानत की कोई मांग नहीं है. चूँकि वे अनुच्छेद 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हमें मानक बहुत ऊंचे रखने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी व्यक्ति को ढूंढने के मानदंड समान हों?
कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने और गिरफ्तारी आदि के बीच इतना समय का अंतर क्यों है?
कोर्ट ने ईडी के वकील से इन सभी सवालों के जवाब मांगे हैं. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.