चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया, चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका
चंडीगढ़ मेचंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को होना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले 24 जनवरी को चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे और इनमें धांधली के कारण उन्होंने 20 फरवरी को यह पद संभाला था। इस वजह से चुनाव देरी से होने चाहिए ताकि उन्हें एक साल तक काम करने का मौका मिले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ चुनाव 29 जनवरी के बाद होंगे। ऐसे में चुनाव के लिए 30 जनवरी का दिन तय किया गया है। अदालत ने पाया कि चूंकि महापौर चुनाव पिछले साल 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए महापौर का कार्यकाल 29 जनवरी तक होगा।चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को होना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले 24 जनवरी को चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोचंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को होना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले 24 जनवरी को चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे और इनमें धांधली के कारण उन्होंने 20 फरवरी को यह पद संभाला था। इस वजह से चुनाव देरी से होने चाहिए ताकि उन्हें एक साल तक काम करने का मौका मिले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ चुनाव 29 जनवरी के बाद होंगे। ऐसे में चुनाव के लिए 30 जनवरी का दिन तय किया गया है। अदालत ने पाया कि चूंकि महापौर चुनाव पिछले साल 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए महापौर का कार्यकाल 29 जनवरी तक होगा। में याचिका लगाकर कहा था कि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे और इनमें धांधली के कारण उन्होंने 20 फरवरी को यह पद संभाला था। इस वजह से चुनाव देरी से होने चाहिए ताकि उन्हें एक साल तक काम करने का मौका मिले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ चुनाव 29 जनवरी के बाद होंगे। ऐसे में चुनाव के लिए 30 जनवरी का दिन तय किया गया है। अदालत ने पाया कि चूंकि महापौर चुनाव पिछले साल 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए महापौर का कार्यकाल 29 जनवरी तक होगा।चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को होना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले 24 जनवरी को चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे और इनमें धांधली के कारण उन्होंने 20 फरवरी को यह पद संभाला था। इस वजह से चुनाव देरी से होने चाहिए ताकि उन्हें एक साल तक काम करने का मौका मिले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ चुनाव 29 जनवरी के बाद होंगे। ऐसे में चुनाव के लिए 30 जनवरी का दिन तय किया गया है। अदालत ने पाया कि चूंकि महापौर चुनाव पिछले साल 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए महापौर का कार्यकाल 29 जनवरी तक होगा।यर चुनाव 30 जनवरी को होना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले 24 जनवरी को चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे और इनमें धांधली के कारण उन्होंने 20 फरवरी को यह पद संभाला था। इस वजह से चुनाव देरी से होने चाहिए ताकि उन्हें एक साल तक काम करने का मौका मिले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ चुनाव 29 जनवरी के बाद होंगे। ऐसे में चुनाव के लिए 30 जनवरी का दिन तय किया गया है। अदालत ने पाया कि चूंकि महापौर चुनाव पिछले साल 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए महापौर का कार्यकाल 29 जनवरी तक होगा।