चंडीगढ़ में 24 घंटे खुले रहेंगे बाजार, प्रशासन ने जारी किए आदेश, इन नियमों का करना होगा पालन
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बाजार अब 24 घंटे खुले रहेंगे। चंडीगढ़ के व्यापारी कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। इसी मांग को देखते हुए प्रशासन ने शहर की सभी दुकानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी है. 24 घंटे चलने वाली दुकान खोलने के लिए आपको सबसे पहले श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
प्रशासन ने 24 घंटे दुकानें खोलने के लिए स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है. लेकिन यह आदेश शराब की दुकानों, पब, बार और क्लब पर लागू नहीं होगा. उनका समय जो पहले से तय है, वही रहेगा.
कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
चंडीगढ़ प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता और उसे हफ्ते में एक छुट्टी भी देनी होगी. जिसके लिए उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी. प्रत्येक कर्मचारी को लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम दिया जाएगा। एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम किया जा सकता है। यदि दुकान रात 10 बजे के बाद खुली रहती है, तो दुकान मालिक को सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
अगर कोई महिला कर्मचारी रात 8 बजे के बाद काम पर है तो उससे लिखित सहमति लेनी होगी. महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, सुरक्षा और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। काम खत्म होने के बाद महिला कर्मचारी को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दुकान मालिक की होगी। दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिसकी रिकॉर्डिंग का कम से कम 15 दिन का बैकअप रखना होगा। महिला कर्मचारियों को सप्ताह में एक छुट्टी को छोड़कर सभी आधिकारिक और त्योहारी अवसरों पर छुट्टी लेनी होगी। यदि कोई कर्मचारी अतिरिक्त काम करता है तो उसे ओवरटाइम का भुगतान करना पड़ता है।