चंडीगढ़। पांच साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया में हुए सड़क हादसे में जिला अदालत ने आरोपी ट्राला चालक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई

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चंडीगढ़। पांच साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया में हुए सड़क हादसे में जिला अदालत ने आरोपी ट्राला चालक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी के ऊपर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान प्रवीन गांव रूद्रल तहसील चरखी दादरी जिला हरियाणा के निवासी के तौर पर हुई है। हादसे में ट्राला चालक की लापरवाही की वजह से राहगीर की मौत हो गई थी। दोषी के खिलाफ तीन मार्च 2018 को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि उस समय दोषी ट्राला चालक फरार हो गया था पुलिस ने जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया था।

 

एफआईआर के मुताबिक पुलिस को हादसे के समय मौके पर मौजूद संजय सिंह ने शिकायत दी थी। संजय ने बताया कि वह इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी बीड़ी सिगरेट बेचने की दुकान है। घटना वाले दिन सुबह साढ़े छह बजे एक तेज रफ्तार ट्राला वहां से गुजरा। ट्राला चालक ने लापरवाही से लेफ्ट टर्न लिया और पार्किंग में चला गया। ट्राले की चपेट में एक राहगीर आ गया। संजय ने ट्राले का पीछे किया लेकिन चालक ट्राला पार्किंग में खड़ा कर मौके से फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद ट्राला चालक प्रवीन को गिरफ्तार किया था।

 

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