गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के धमकी भरे फोन कॉल पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, पंजाब पुलिस से मांगी रिपोर्ट
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के धमकी भरे फोन कॉल पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, पंजाब पुलिस से मांगी रिपोर्ट
चंडीगढ़, 11 नवंबर,
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (एमईएस) के ठेकेदार को लॉरेंस बिश्नोई समेत जेल में बंद गैंगस्टरों से धमकी भरे फोन कॉल आने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट में बताया जाए कि कॉल के वक्त बिश्नोई हिरासत में था या नहीं. हाई कोर्ट ने एडीजीपी (जेल) पंजाब से यह भी कहा है कि अगर जेल के अंदर किसी कैदी के पास मोबाइल फोन पाया जाता है तो वह इसकी जांच करें. जिम्मेदारी तय की जाए। यह आदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने एमईएस ठेकेदार सुखबीर सिंह बराड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। बराड़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन फिरोजपुर पंजाब के अध्यक्ष हैं। गैंगस्टरों द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद, उन्होंने अपनी सुरक्षा में कटौती के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता के अनुसार, 18 अक्टूबर 2022 को उन्हें दीपक टीनू नाम के एक व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने आगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल की और बिश्नोई ने उनसे कहा कि वह दीपक टीनू के आदेशों का पालन करें, अन्यथा उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को खत्म कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें दो गार्ड मुहैया कराए गए.