गिरफ्तारी-रिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इससे एक दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. हाई कोर्ट में दायर याचिका में उनकी ओर से दलील दी गई है कि ईडी के गिरफ्तारी और रिमांड दोनों आदेश अवैध हैं.
ऐसे में वह तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है. हालांकि अब जानकारी सामने आ रही है कि कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई करेगा.
दरअसल, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने गुरुवार रात केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम सबसे पहले केजरीवाल के घर पहुंची और तलाशी ली. इसके बाद रात करीब 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने उन्हें कल यानी शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. ईडी की टीम ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की.
ईडी की मांग पर कोर्ट में 2-3 घंटे तक सुनवाई चली. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी की गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा कि यह देश में अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है. उधर, ईडी ने केजरीवाल को उत्पाद नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ता करार दिया और कहा कि उनसे पूछताछ जरूरी है.
हाल ही में के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था
ईडी ने हाल ही में तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी और पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी को गिरफ्तार किया था। कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. शनिवार को अदालत ने के कविता की हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी.