गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहरा सकेंगे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, दो साल की सजा पर कोर्ट ने लगाई रोक

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गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहरा सकेंगे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, दो साल की सजा पर कोर्ट ने लगाई रोक

 

चंडीगढ़, 25 जनवरी,

 

पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को संगरूर जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने 15 साल पुराने पारिवारिक मामले में उनकी दो साल की सजा निलंबित कर दी. यह रोक 31 जनवरी तक लगाई गई है. ऐसे में यह साफ हो गया है कि अब वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर अमृतसर में तिरंगा फहरा सकेंगे. उधर, इस मामले पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जहां सरकार संगरूर कोर्ट के फैसले की कॉपी हाईकोर्ट को सौंपेगी. उनके वकील ने कहा कि अब इस केस का फैसला 31 तारीख को आएगा. आपको बता दें कि बुधवार को संगरूर जिला अदालत में मंत्री अमन अरोड़ा से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई. सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कोर्ट में सुनवाई चली. हालांकि शाम होने के कारण कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. उन्होंने यह भी कहा कि फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा. यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है. अमृतसर में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री की है.

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