खैरा ड्रग तस्करी मामले में सरकार ने SC में कहा कि केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा

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कांग्रेस नेता और भुलत्थ विधायक सुखपाल सिंह खैरा से जुड़े 9 साल पुराने ड्रग तस्करी मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस मौके पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सुखपाल खैरा के खिलाफ चल रहा ट्रायल जारी नहीं रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.

 

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2015 में तब सुर्खियों में आया था जब सुखपाल खैरा के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी का मामला दर्ज किया गया था. फाजिल्का कोर्ट ने कुछ ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के बाद खैरा को समन जारी किया था। पंजाब पुलिस ने इन तस्करों के पास से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्किट, दो पाकिस्तानी सिम कार्ड और एक देशी पिस्तौल बरामद की है. पंजाब पुलिस का आरोप है कि खैरा अपने निजी सचिव के फोन के जरिए तस्करों से बातचीत करते थे.

पिछले साल गिरफ्तार किया गया था

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को जलालाबाद जिला पुलिस ने 28 सितंबर 2023 को सुबह 5 बजे चंडीगढ़ स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. हालांकि, वह शुरू से ही कह रहे थे कि उनके खिलाफ गलत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ऐसे में केस दर्ज कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। साथ ही तीन महीने बाद जब उन्हें जमानत मिली तो एक और मामला दर्ज किया गया. हालाँकि, अब वह जमानत पर बाहर हैं।

 

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