क्या पंजाब सरकार 11 महीने पहले जिला परिषद चुनाव कराने पर जोर देगी?
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चंडीगढ़, 6 सितम्बर
11 माह पहले जिला परिषद का चुनाव होने वाला है.पंचायतों को भंग कर बैकफुट पर आयी माननीय सरकार के लिए यह भी सिरदर्द बन गया है. सवाल यह बन गया है कि क्या सरकार इस फैसले पर कायम रहेगी या पंचायतों के फैसलों की तरह यू-टर्न लेगी.
पंजाब सरकार ने पंचायतों को भंग करने के साथ ही जिला परिषद चुनाव भी समय से पहले कराने की घोषणा की थी. हालांकि मान सरकार ने पंचायतों पर फैसला वापस ले लिया था, लेकिन जिला परिषद चुनाव पर फैसला वापस नहीं लिया. इसके खिलाफ अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील निखिल घई ने कहा कि पंजाब सरकार 11 महीने पहले जिला परिषद चुनाव कराने जा रही है. याचिका में कहा गया कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से 11 महीने पहले चुनाव हो रहे हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से वकील निखिल घई ने कहा कि संविधान की अनदेखी के कारण 25 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं. हाईकोर्ट में वकील ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ग्राम पंचायतें भंग करने का फैसला वापस ले लिया गया है. लेकिन ग्राम पंचायत, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव तय कार्यक्रम के आधार पर कराये जा रहे हैं, जो नियमानुसार अनुचित है. सरकार को जिला परिषद चुनाव भी समय पर कराना चाहिए.