क्या इमरजेंसी में बिना टिकट ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा? मिलेगी छूट या होगी जेल
अगर किसी व्यक्ति को अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो वह तत्काल टिकट लेकर निकल लेता है. लेकिन अगर तत्काल का भी ऑप्शन न हो और जाना बहुत जरूरी हो तो क्या वह बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर सकता है. ऐसे में अगर उसे टीटीई ने पकड़ लिया तो क्या उसे जेल होगी या ट्रैवल करने की छूट मिलेगी. आज हम आपको ट्रेन में बिना तिकट यात्रा करने के नियम बता रहे हैं.
बता दें कि अगर आप बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते हैं तो न तो आपको जेल होगी और न ही आपको छूट मिलेगी. इसके लिए आपको रेलवे के कुछ नियमों का पालन करना होगा. वैसे तो आपको ट्रेन में यात्रा करनी है, तो आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए. रेलवे के मुताबिक, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना कानूनन जुर्म है.
अगर आपको सच में किसी जरूरी काम से यात्रा करना है और आपके पास कंफर्म ट्रेन टिकट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट के जरिए यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, और ट्रेन में जाकर TTE से मिलना है. आपको टीटीई को बताना है कि आप कहां तक की यात्रा करना चाहते हैं. ऐसे में टीटीई आपका टिकट बना देता है और फिर आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म टिकट आपको स्टेशन से ही महज 10 रुपये में मिल जाता है.
बस ध्यान रहे कि रिजर्वेशन टिकट न होने पर आपको 250 रुपये फाइन और जहां से ट्रेन में चढ़े हैं, वहां से गंतव्य तक का किराया देना होता है. वहीं, अगर ट्रेन में सीट खाली होती है, तो टीटीई आपको सीट भी दे सकता है और फिर आप आराम से यात्रा कर सकते हैं. टीटीई के पास हैंड हेल्ड मशीन होती है, जिससे वो ट्रेन के अंदर ही यात्री को टिकट दे सकता है.
प्लेटफॉर्म टिकट भी ऑनलाइन कर सकते हैं बुक
आपको बता दें कि बिना टिकट ट्रेन में सवार होने के बाद आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं. इसके लिए रेलवे की ओर से UTS ऐप पर अनारक्षित ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है. इसके जरिए आप अनारक्षित टिकट के अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं.