कोटकपुरा गोलीकांड मामले में हाई कोर्ट ने सुखबीर बादल, सुमेध सैनी और उमरानंगल को अग्रिम जमानत दे दी है.
कोटकपुरा गोलीकांड मामले में हाई कोर्ट ने सुखबीर बादल, सुमेध सैनी और उमरानंगल को अग्रिम जमानत दे दी है.
चंडीगढ़, 29 सितंबर
कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी पंजाब सुमेध सिंह सैनी और आईजीपी परमराज सिंह उमरानंगल को अग्रिम जमानत दे दी है. दिया गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में अमर सिंह चहल और सुखमिंदर सिंह को अग्रिम जमानत भी दे दी है. गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने करीब एक महीने पहले इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस फैसले की घोषणा आज की गई है. इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री समेत सभी छह आरोपियों को अंतरिम राहत दी गई थी. हाई कोर्ट ने आरोपियों को मामले में गवाहों और अन्य लोगों को प्रभावित नहीं करने का भी आदेश दिया था.