कोटकपुरा गोलीकांड की चौथी चालान रिपोर्ट एसआईटी ने कोर्ट में पेश की

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चंडीगढ़ 15 सितंबर

 

वर्ष 2015 में अकाली दल सरकार के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से संबंधित कोटकपुरा गोलीकांड हुआ था, जिसके संबंध में एफ.आई.आर. नं. 192 दिनांक 14.10.2015 आईपीसी की धारा 217, 218, 465, 466, 471, 167,193, 195, 427, 201, 109, 118, 119, 120-बी आईपीसी और 25, 27/54/59 शस्त्र अधिनियम, पीएस के तहत। शहर कोटकपूरा जिला फरीदकोट में पंजीकृत है।

 

वाले डॉट के मुताबिक इस मामले की पैरवी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री.हाईकोर्ट के आदेश पर भगवंत मान द्वारा तैयार की गई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एलके यादव की अध्यक्षता वाली एसआईटी द्वारा आज 22 पन्नों की चौथी चालान रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पहले एस.आई.टी 2015 के कोटकपूरा फायरिंग मामले में 22 (बाईस) पेज का चौथा चालान आज (शुक्रवार 15 सितंबर 2023) फरीदकोट कोर्ट में पेश किया गया है, 24/2 को पेश किए गए पिछले चालान के कॉलम नंबर 4 में उल्लिखित आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 118 और 119 के तहत चालान पेश किया गया है। /2023 (सात हजार पेज) 25/4 /2023 (दो हजार चार सौ पेज) और 28/8/2023 (दो हजार पांच सौ पेज) चालान रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। यहां यह भी बता दें कि इनमें दिवंगत मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन डीजी समेध सैनी के अलावा एक आईएएस और कुछ आईपीएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं.

 

 

 

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