केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, ED को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का वक्त

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में दस्तावेज पेश किये. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज पेश किए और कहा कि हम कोर्ट के अनुरोध पर दस्तावेज दिखा रहे हैं. याचिकाकर्ता को इसकी मांग नहीं करनी चाहिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया.
ईडी की गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें गिरफ्तार करें. कम से कम उन्हें ये चुनाव तो लड़ने दीजिए. सिंघवी ने कहा कि अगर इतनी खुशी मिलती है तो जून में गिरफ्तार कर लो. सिंघवी ने मौखिक रूप से कहा कि कम से कम चुनाव तक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी जा सकती है. कम से कम मुझे यह चुनाव तो लड़ने दीजिए.
सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि अगर आपको इतनी ही खुशी है तो जून में गिरफ्तार कर लीजिए. अगर आप इतने ही खुश हैं तो चुनाव के बाद गिरफ्तार हो जाइये. सिंघवी ने मौखिक रूप से कहा कि कम से कम चुनाव तक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी जा सकती है. कम से कम मुझे यह चुनाव तो लड़ने दीजिए.
अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो दिखाओ
सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल को कभी नहीं बताया गया कि वह गवाह हैं या आरोपी. उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो समन भेजा जाता है. वहीं कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर आपके पास याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो हमारे पास लाकर दिखाएं. इस पर ईडी ने कहा कि जांच से जुड़ी सामग्री को इस तरह कोर्ट में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने ईडी से कहा कि हमें दिखाओ.
कानून के तहत हमें जो भी करना होगा हम करेंगे- एड
अदालत ने पूछा कि क्या ईडी यह आश्वासन देने को तैयार है कि वह उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। ED ने बताया केजरीवाल के खिलाफ क्या हैं दस्तावेज? इस पर ईडी ने कहा कि कानून के तहत हमें जो भी करना होगा हम करेंगे. हम कानून के बाहर नहीं जा सकते. मुख्यमंत्री और आम लोगों के लिए कानून एक समान है. कानून का उल्लंघन करने वालों को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।
किसने क्या तर्क दिये?
अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं. ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए. उन्होंने कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल की याचिका की विचारणीयता पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस याचिका पर सुनवाई कैसे हो सकती है. राजू ने कहा कि इस अर्जी को मुख्य मामले से जोड़ा जाना चाहिए. इस मामले की सुनवाई आज नहीं होनी चाहिए, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए.
इस बीच, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए जितना भी वक्त लगे, ले लेना चाहिए, लेकिन इस दौरान केजरीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. एएसजी राजू ने कहा कि पहले यह तय किया जाए कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. केजरीवाल की वकालत करते हुए सिंघवी ने कहा कि मैं पूछताछ के लिए ईडी के सामने जाऊंगा लेकिन ईडी ने कोर्ट से कहा है कि मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
सिंघवी ने कहा कि मैं पहले भी कई बार कोर्ट में पेश हो चुका हूं. क्या मैं वरिष्ठ न्यायाधीशों की इस खंडपीठ से अपील नहीं कर सकता कि मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए? इस आश्वासन के बाद मुझे कहीं भी उपस्थित होने में कोई आपत्ति नहीं है. सिंघवी ने कई अदालतों के पहले के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें आरोपियों या वांछित व्यक्तियों को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी गई है।
चुनाव खत्म होने तक हमें सुरक्षा दीजिए
सिंघवी ने कहा कि ईडी सिर्फ समन जारी कर रही है. कोई सवाल ही नहीं है. उनके खिलाफ लगातार समन जारी किया गया है. ईडी ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया. मुझे डर है कि कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाये. ईडी 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता, जबकि वह पिछले साल से समन जारी कर रहा है। बाद में चुनाव ख़त्म होने तक हमें सुरक्षा दीजिए.
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