केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश जारी किया

0

केंद्र चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन रहा है

नई दिल्ली, 20 मई, 2023;

 

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की शक्तियों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के तबादले पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल लेंगे. इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार यह फैसला सुप्रीम तक ले गई

 

कोर्ट के आदेश के बाद यह लिया गया है। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास रहेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास रहेगा। दिल्ली सरकार। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अब 6 महीने के भीतर इससे संबंधित कानून भी संसद में बनाया जाएगा.इसके साथ ही इस मामले में आप ने कहा कि केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और तानाशाही है. यह अध्यादेश केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने के लिए लाया गया है।

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबर