केंद्र सरकार ने जारी किया CAA नोटिफिकेशन, इन देशों के लोगों को मिलेगी नागरिकता!

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केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अब देश में CAA लागू हो गया है. इस कानून के जरिए 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अप्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता मिल सकती है।

 

सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अधिनियम अब तक लागू नहीं हो सका, क्योंकि कार्यान्वयन नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था।

 

बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए

11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा द्वारा सीएए पारित होने के बाद, राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई, जिससे प्रशासन को कई कस्बों और शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा।

 

सीएए लागू होने के बाद टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों और संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगी। वहीं सरकार ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं जबकि हिंदू और अन्य जातियां अल्पसंख्यक हैं.

 

पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए

दरअसल, 2019 में जब सीएए कानून को संसद से हरी झंडी मिली तो पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसलिए मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर उस वक्त सरकार ने सीएए को होल्ड पर रख दिया था. हालाँकि, इस मुद्दे पर समय-समय पर चर्चा होती रही।

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