कृषि नुकसान की मुआवजा राशि के नियमों में बदलाव CM मान ने कहा- मुआवजा राशि में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी

घर- दिहाड़ीदार मजदूर भी शामिल।
रागा न्यूज़, चंड़ीगढ़।
पंजाब सरकार ने प्राकृतिक आपदा से कृषि को होने वाले नुकसान पर दी जाने वाली मुआवजा राशि के नियमों में बदलाव किया है। CM भगवंत मान ने कहा कि अब प्रति एकड़ फसल के नुकसान पर 25 प्रतिशत अधिक धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि खेत में काम करने वाले काश्तकार को दी जाएगी, न कि खेत के मालिक को ।
CM मान ने इस संबंध में वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रति एकड़ फसल खराब होने पर 26 प्रतिशत से मुआवजा राशि देने का नियम था। लेकिन अब 20 प्रतिशत फसल खराब होने पर भी कहा कि पहले 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत प्रति एकड़ फसल खराब होने पर 12 हजार मुआवजा राशि देने का नियम था। लेकिन अब 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी कर 15 हजार रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं, 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत प्रति एकड़ फसल खराब होने पर पहले 5400 रुपए मुआवजा राशि दी जाती थी। लेकिन अब 6750 रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। साथ ही अब 20 प्रतिशत से 33 प्रतिशत प्रति एकड़ पर भी मुआवजा राशि दी जाएगी।
गुरुद्वारे में घोषणा कर पढ़कर सुनाई जाएगी गिरदावरी
CM मान ने कहा कि संशोधित प्रक्रिया के संबंध में प्रशासन और सभी DC को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में गिरदावरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अब किसी जानकार के घर बैठकर गिरदावरी नहीं करेंगे। अधिकारी गुरुद्वारा साहिब से घोषणा करवा कर गिरदावरी करेंगे। साथ ही गिरदावरी पढ़कर भी सुनाई जाएगी।
मकान बनाकर देंगे और मजदूरों को भी मुआवजा
CM मान ने बताया कि तेज बारिश और ओलावृष्टि से कई मकान भी ढह गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब ढह गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मकान भी बनाकर देगी। साथ ही मुआवजा राशि के संशोधित नियमों में दिहाड़ीदार मजदूरों को भी शामिल किया गया है। क्योंकि जिन खेतों में फसल बर्बाद हुई, वहां दिहाड़ीदार मजदूरों ने काम कर रोजी-रोटी का बंदोबस्त करना होता है। इसी कारण उन्हें भी मुआवजा राशि दी जाएगी।