करोड़ों रुपये की फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में सीसीसी के मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया 

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सीसीसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करने के आदेश

 

जीरकपुर मुकेश चौहान

 

जीरकपुर पुलिस ने पीएसपीसीएल की शिकायत पर करोड़ों रुपये की फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में सीसीसी मालिक पंकज गुप्ता, तेजपाल गुप्ता, विजय कुमार जिंदल और दीपक अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया हैI

 

इसके अलावा तहसीलदार जीरकपुर ने सीसीसी वीआईपी रोड जीरकपुर में भी पंजीयन तत्काल भोर होते ही रोकने के लिए लिखा है Iपुलिस को दी शिकायत में पी. एसपीसीएल ने लिखा है कि 5,42,63,234/- रुपये की बैंक गारंटी जो 14-10-2022 तक वैध थी और पावरकॉम के अनुसार सीसीसी द्वारा 1,26,84,000/- रुपये की बैंक गारंटी कार्यालय में रखी गई है। मानदंड। रुपये की 06-11-2022 तक वैध बैंक गारंटी। बैंक गारंटी संख्या 005IFVG190611 PSPCL को जम्मू और कश्मीर बैंक सेक्टर 20 पंचकूला के पत्र संख्या 2806 दिनांक 01-11-2022 के माध्यम से CCC द्वारा उसे जारी किए गए ENOC की पूर्ति के लिए उसके पक्ष में भुनाने के लिए लिखा गया था। जिसमें बैंक ने लिखा है कि उक्त बैंक गारंटी उनके द्वारा जारी नहीं की गई है और यह फर्जी है। उन्होंने कहा कि कार्यालय में बैंक गारंटी संख्या 0531IBGB1906002 दिनांक 15-10-2019 को जमा किया गया था जो 17-10-22 को समाप्त हो गया है। लेकिन इसके साथ संलग्न पत्र के अनुसार जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक दावा किया जा सकता है तथा उपभोक्ता द्वारा देय राशि जमा न करने के कारण, उपभोक्ता के नकदीकरण के लिए कार्यालय जम्मू एवं कश्मीर बैंक सेक्टर 20 पंचकूला बैंक गारंटी पत्र संख्या 107 दिनांक 18-01-23 लिखा गया है। पत्र के जवाब में संबंधित बैंक के माध्यम से पीएसपीसीएल कार्यालय को सूचित किया गया कि उपभोक्ता द्वारा जमा कराई गई बैंक गारंटी फर्जी है।शिकायत में लिखा गया है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सीसीसी, वीआईपी रोड जीरकपुर परियोजना को पंजीकृत कर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।

 

फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में मालिक पंकज गुप्ता व उसके साथी तेजपाल गुप्ता पुत्र गरी राम निवासी पंचकूला, विजय कुमार जिंदल पुत्र सादी राम जिंदल निवासी पंचकूला, दीपक अग्रवाल पुत्र मदनलाल जिंदल निवासी पंचकूला के खिलाफ प्राथमिकी की गयी है. साथ ही तहसीलदार जीरकपुर को लिखा था कि सीसीसी (चंडीगढ़ सिटी सेंटर) वीआईपी रोड जीरकपुर की किसी भी रजिस्ट्री को तत्काल बंद किया जाए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 406,420,465,467,468,471,120 बीआईपीसी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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