कंगना रनौत की संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग क्यों? हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सदस्यता के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में कंगना की संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका पर हाई कोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

 

याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कंगना के खिलाफ याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने कोर्ट से कंगना का चुनाव रद्द करने की मांग की है. नाइक वन विभाग का पूर्व कर्मचारी है. समय से पहले लिया वीआरएस नेगी का कहना है कि वह चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन मंडी के चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज कर दिया.

 

कंगना को 21 अगस्त तक जवाब देना होगा

नेगी का तर्क है कि यदि उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया होता तो वे जीत जाते. याचिका में राम नेगी ने कोर्ट से कंगना का चुनाव रद्द करने की अपील की है. नेगी की इस याचिका पर उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है, जिस पर जस्टिस ज्योत्सना रेवल ने कंगना को नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक जवाब मांगा है.

नेगी ने आगे कहा कि नामांकन के दौरान उन्हें बताया गया कि उन्हें सरकारी आवास के लिए जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के लिए नो-ड्यूस सर्टिफिकेट भी देना होगा. इस सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए उन्हें अगले दिन तक का समय दिया गया था. अगले दिन जब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात सौंपे तो उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नामांकन रद्द कर दिया।

 

कंगना 74755 वोटों से जीतीं

कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया. तीसरे स्थान पर रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के डॉ. प्रकाश चंद्र भारद्वाज. भारद्वाज को 4393 वोट मिले.

 

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