उच्च न्यायालय डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ जालंधर में दर्ज FIR रद्द करने का आदेश

चंडीगढ़: 14 नवंबर : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. याचिका दायर करते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की है. याचिकाकर्ता ने बताया था कि उनके खिलाफ 17 मार्च को जालंधर के पथरा गांव में आईपीसी की धारा 295 ए के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.
यह एफआईआर सात साल पहले 2016 में हुए एक सत्संग को लेकर इतने लंबे समय बाद दर्ज की गई है. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को उपदेश देते समय किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। हाई कोर्ट ने एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया.