आम आदमी के बजट पर पड़ेगा सीधा असर , 1 अक्टूबर से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव

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1. टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम होगा लागू: सरकार एक अक्टूबर, 2023 से 20 फीसदी टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू करने वाली है. यह न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन भी नए नियम के दायरे में आएंगे. ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं.
2. बिना नॉमिनेशन डीमैट खाते हो जाएंगे फ्रीज: सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नहीं करने वालों का खाता एक अक्टूबर को फ्रीज कर दिया जाएगा. ऐसे में 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरूरी है.
3. आधार, पैन जमा नहीं करने पर स्मॉल सेविंग स्कीम बंद हो जाएंगी: जिन व्यक्तियों ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NPS) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने का विकल्प चुना है, उन्हें 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा. सरकार की अधिसूचना के अनुसार, ऐसा न करने पर 1 अक्टूबर से खातों को निलंबित किया जा सकता है.
4. सरकारी नौकरियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनेगा एकल दस्तावेज: केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इस संशोधित कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा. जैसे कि शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल होगा.
5. नहीं चलेगा दो हजार का नोट: एक अक्टूबर से दो हजार रुपये का नोट नहीं चलेगा. अगर आपके पास भी दो हजार रुपये का नोट है और आपने इसे नहीं बदला है तो इसे 30 सितंबर तक हर हाल में बदलवा लें. 30 सितंबर 2023 को दो हजार रुपये के नोट को बदलने का अंतिम दिन है.