आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? ऐसे करें जांच

लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही शुरू होने वाले हैं। कुल सात चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को है. इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे. अब बात आती है मतदान की, जिसके लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल होना जरूरी है। यदि आप पहली बार मतदान करने जा रहे हैं और हाल ही में मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है या किसी नए स्थान से मतदाता पहचान पत्र बनाया है, तो अपना वोट डालने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।
आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, यह जानने के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी आप ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी है. यानी आप कुल तीन तरीकों से अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आगे जानिए कि आप मतदाता सूची में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
आप राष्ट्रीय निर्वाचन सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम खोज सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट खुलने पर ऊपर दाएं कोने पर अंग्रेजी या हिंदी में से अपनी भाषा चुनें।
– अब सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें।
आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे – ईपीआईसी द्वारा खोजें, विवरण द्वारा खोजें, मोबाइल द्वारा खोजें।
उनमें से किसी एक पर जाएं, अपना विवरण भरें, कैप्चा दर्ज करें और आपको मतदाता सूची का विवरण मिल जाएगा।
एसएमएस के जरिए वोटर लिस्ट में नाम चेक करना
एसएमएस की मदद से वोटर लिस्ट में नाम देखा जा सकता है. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी, जो आपको वोटर आईडी के लिए आवेदन करते वक्त मिला होगा. इसके लिए 10 अंकों का EPIC नंबर जरूरी होगा. आपको EPIC वोटर आईडी नंबर टाइप करके 1950 पर एसएमएस भेजना होगा।
मतदाता सूची के लिए हेल्पलाइन नंबर
वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर पर डायल करके भी चेक किया जा सकता है. तो 1950 नंबर डायल करें. उसके बाद, आईवीआर (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस) सुनें और निर्देशों का पालन करें। आप अपनी पसंद की भाषा चुनें और अगला चरण पूरा करें। आपको रेफरेंस नंबर देना होगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं.
वोटर आईडी कहां बनती है?
भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, या जो अगले कुछ दिनों में 18 वर्ष के होने वाले हैं, वे वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप चुनाव आयोग में आवेदन करके अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।