आईएएस संजय पोपली को 6 दिन की जमानत मिली है
चंडीगढ़, 21 जून
आईएएस संजय पोपली को मिली 6 दिन की जमानत भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक साल से जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजय पोपली को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वह 23 से 28 जून तक जमानत पर बाहर रहेंगे। बेटे की पहली बरसी और बीमार पत्नी की देखभाल की शर्तों के साथ उन्हें हाई कोर्ट ने छह दिन की जमानत दी है।
वह नई सरकार के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले आईएएस अधिकारी थे। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने काफी छानबीन की। इस बीच, उसके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। फिर उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली। हालांकि उस वक्त परिजनों ने पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाया था। इससे पहले उसने जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन असफल रहा था।
जमानत अवधि के दौरान वह शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपना फोन नंबर भी पुलिस के साथ साझा करना होगा। अगर वे किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले साल 21 जून को करनाल के रहने वाले एक ठेकेदार की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया था. ठेकेदार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर पोपली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी बिल पास करने के एवज में एक प्रतिशत रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ये बिल कांग्रेस सरकार के दौरान नवांशहर में 7 करोड़ रुपये के सीवेज प्रोजेक्ट से जुड़े थे. उस समय कहा आधिकारिक सीवरेज बोर्ड में सीईओ आरोपी अधिकारी ने एक फीसदी की दर से सात लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। ठेकेदार संजय कुमार ने बताया कि इसमें से साढ़े तीन लाख रुपये जनवरी 2022 में संजय पोपली को दे दिये गये थे लेकिन कुछ समय से शेष साढ़े तीन लाख रुपये देने का दबाव बना रहा था.