अमृतपाल के वकील अमृतपाल को वकीलों से न मिलने देने के आरोपों पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया

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चंडीगढ़, 14 जुलाई

वकील से मिलने की इजाजत की मांग को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह अपने चाचा हरजीत सिंह, वरिंदर फौजी और दलजीत कलसी के साथ वकील से मिल सकते हैं। इसके लिए उन्हें लिखित में दें

वे जिस वकील से मिलना चाहते हैं, वह होगा. उन्हें उसी वकील से मिलने की इजाजत होगी.

वकील नीरव सिंह ने बताया कि ”उन्हें अमृतपाल और उनके साथियों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते अमृतपाल और उनके साथियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट ने अमृतपाल और उनके साथियों की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि अगर अमृतपाल और उनके साथी किसी वकील का नाम लिखकर देना चाहते हैं तो उन्हें उस वकील से मिलने की इजाजत दी जाएगी.

बता दें कि इनमें से गुरमीत सिंह बुकनवाला, कुलवंत सिंह राओके, भगवंत सिंह उर्फ ​​प्राइम मिनिस्टर बाजेके और बसंत सिंह पहले ही अपने खिलाफ एनएसए को चुनौती दे चुके हैं. इस बीच गुरी औजला ने अमृतसर के डीसी के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने अमृतसर के डीसी को नोटिस जारी किया है.

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