अगर आप 15 अगस्त के मौके पर कार पर तिरंगा लगाने की सोच रहे हैं तो इस पर कार्रवाई हो सकती है!

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अगर आप 15 अगस्त के मौके पर अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने की सोच रहे हैं तो इस पर कार्रवाई हो सकती है, कई लोग भावनावश अपनी गाड़ियों पर झंडा लगाते हैं. उनकी मंशा चाहे जो भी हो, झंडा फहराने के नियम-कानूनों की अनदेखी नहीं की जा सकती. अगर आप भी बिना जानकारी के राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नियम के मुताबिक कौन से लोग अपनी मोटर गाड़ियों पर तिरंगा लगा सकते हैं? ध्वज कोड के अनुसार, वाहनों (मोटर कारों) पर झंडा फहराने का विशेषाधिकार केवल कुछ संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों तक ही सीमित है। आसान भाषा में कहें तो आम आदमी के लिए अपनी गाड़ी पर झंडा लगाना गैरकानूनी है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें चूंकि राष्ट्रीय ध्वज देश के गौरव का प्रतीक है, इसलिए इसके उपयोग के संबंध में आधिकारिक निर्देश हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए कुछ परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग की पट्टियाँ होती हैं। ये हैं- केसरिया, सफेद और हरा. बीच में सफेद पट्टी में अशोक चक्र है। झंडा लहराते या प्रदर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे रहे। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात केवल 3:2 होना चाहिए। झंडे को जमीन या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए और पानी में नहीं डुबाना चाहिए। गंदे, गंदे या क्षतिग्रस्त झंडे प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। इन बातों को नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

झंडा कौन लहरा सकता है?, भारत का ध्वज कोड वर्ष 2002 में पेश किया गया था। इसमें झंडा फहराने से जुड़े कानून, रीति-रिवाज, परंपराएं और निर्देश शामिल हैं। ध्वज संहिता के अनुसार, वाहनों (मोटर कारों) पर झंडा फहराने का विशेषाधिकार केवल कुछ संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों तक ही सीमित है। आसान भाषा में कहें तो आम आदमी के लिए अपनी गाड़ी पर झंडा लगाना गैरकानूनी है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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