शुभकरण की मौत का मामला: फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़े खुलासे से हर कोई हैरान…हाईकोर्ट ने जताया संदेह
किसान आंदोलन के दौरान 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी शुभकरण सिंह की मौत की फोरेंसिक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है. रिपोर्ट में कहा गया कि शुभकरण की मौत गोली लगने से हुई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस हथियार का इस्तेमाल पुलिस नहीं करती, इसलिए इस मामले की जांच जरूरी मानते हुए हाईकोर्ट ने एसआईटी नियुक्त की. के गठन के आदेश दे दिये हैं
हाईकोर्ट ने न्यायिक आयोग का गठन किया
याचिका दायर करते हुए उदय प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट को बताया था कि हरियाणा पुलिस ने आंदोलन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग किया था. इससे किसान शुभकरण की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस जय श्री ठाकुर की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित कर जांच का आदेश दिया था.
आयोग ने कहा था कि शुभकरण की मौत हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में हुई. फोरेंसिक जांच रिपोर्ट बुधवार को सौंपी गई. इसमें कहा गया है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि गोली बन्दूक से चलाई गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास गोलियां नहीं हैं, इसलिए पंजाब की तरफ से गोली चलाई गई.
हाई कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है, इस मामले की जांच बहुत जरूरी है. ऐसे में हाई कोर्ट ने शुभकरण की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच के लिए झज्जर पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पुलिस द्वारा अधिक बल प्रयोग और अन्य पहलुओं पर न्यायिक समिति की रिपोर्ट के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा.