मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

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दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख की तीन दिन की हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई। इसके बाद दिल्ली कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अदालत ने कहा कि उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में नामित किया गया था। एजेंसी ने यह दावा करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और गोल-मोल जवाब दिए। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं.

 

कोर्ट ने क्या कहा?

26 जून को अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मुख्यमंत्री को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. उन्होंने कहा था कि फिलहाल गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता. हालांकि जज ने कहा कि गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है, लेकिन सीबीआई को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए. बाद में 29 जून को छुट्टी के दिन न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि उस समय सीबीआई ने उनकी आगे की रिमांड की मांग नहीं की थी। पिछले हफ्ते जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. मई में उन्हें आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. सरेंडर करने से पहले उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत एक हफ्ते के लिए बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

100 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप

अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य आप नेताओं पर शराब नीति बनाने के बदले में व्यापारियों और राजनेताओं के एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शराब लाइसेंस देने में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के तुरंत बाद शराब नीति को रद्द कर दिया गया था।

 

 

 

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