प्रवासियों के गांव छोड़ने के प्रस्ताव पर HC में सुनवाई, पंजाब सरकार का जवाब दर्ज

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पंजाब में प्रवासी मुद्दा: कुछ समय पहले पंजाब के मोहाली जिले के मदु संगती गांव में प्रवासियों के गांव छोड़ने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था. इस मामले की सुनवाई आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई है. इस बीच सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले को निपटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है.

 

कमेटी में डीएसपी, तहसीलदार और गांव के प्रमुख लोग शामिल थे। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया और पंजाब सरकार और ग्राम पंचायत को फटकार लगाई. साथ ही कहा कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए.

 

विवादों को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए. अगर इस तरह प्रवासियों को गांवों से निकाल दिया जाएगा तो फसल कौन काटेगा? किसान और मजदूर मिलकर काम करते हैं. इससे पहले वकील वैभव वत्स की ओर से इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है.

जब इस प्रस्ताव के बारे में गांव के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है. पंजाब में पंचायतें पहले ही भंग हो चुकी हैं. इसके बाद पंचायतों को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं रह गया है.

 

 

 

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