तलाक के बाद पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली पत्नी को HC ने सिखाया सबक, लगाया जुर्माना

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सहमति से तलाक के बाद पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने वाली पत्नी को सबक सिखाया है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की हरकत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटना बहुत जरूरी है.

 

याचिका दायर करते हुए हरिद्वार निवासी पति ने हाईकोर्ट को बताया कि उसकी शादी 2003 में हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। 2014 में उन्होंने उत्तराखंड में ही अपनी पत्नी को सहमति से तलाक दे दिया. इसके बाद 2015 में उनकी पत्नी ने हरिद्वार कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि उन्होंने धोखे से तलाक लिया है और इसे रद्द करने की मांग की.

 

कोर्ट ने रद्द करने की अर्जी दी

दो बार दायर की गई इन अर्जियों को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद पत्नी ने तलाक और याचिका रद्द करने को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की. वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने याचिका वापस ले ली. इसके बाद मूल रूप से लुधियाना की रहने वाली पत्नी ने पंजाब महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं करने का फैसला किया।

इसके बाद उन्होंने लुधियाना की जेएमआईसी कोर्ट में शिकायत दायर की और याचिकाकर्ता को वहां से तलब किया गया. फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई धोखाधड़ी हुई है तो वह उत्तराखंड में हुई है और लुधियाना कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है. याचिकाकर्ता की पत्नी ने गलत इरादों और बिना न्याय के यह शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों से सख्ती से निपटना जरूरी है। हाईकोर्ट ने पत्नी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और लुधियाना के डीसी को यह रकम वसूलने का आदेश दिया है.

 

 

 

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