ड्रग मामले में जब्त होगी DSP भोला की संपत्ति, कोर्ट ने 17 लोगों को सुनाई सजा

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कुछ दिन पहले पंजाब की विशेष ईडी अदालत ने 6 हजार करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी मामले में 17 लोगों को सजा सुनाई थी. आरोपियों में पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला, उनकी पत्नी और ससुर शामिल हैं. इसके साथ ही इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों की 12.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए गए हैं. इस संपत्ति को ईडी ने साल 2014, 2015 और 2018 में जब्त किया था. इस मामले में कुल 95 करोड़ रुपये कुर्क किये गये थे.

 

इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी

वहीं, जगदीश भोला, मनिंदर, दविंदर सिंह हैप्पी, मनप्रीत, सुखराज, सुखजीत सुखा, अवतार सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में जगदीश भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर, संदीप कौर और कई अन्य को 3 साल की सजा सुनाई गई है. सुभाष बजाज, अंकुर बजाज और गुरप्रीत सिंह को 5 साल की सजा सुनाई गई है. बता दें कि इस ड्रग मामले में कुल 23 आरोपी शामिल थे। इनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है. इस मामले में भोला के पिता बलशिंदर भी शामिल थे. वह मर गया है।

 

मामला 11 साल पहले सामने आया था

आपको बता दें कि 2013 में पंजाब पुलिस ने इस मामले में अर्जुन अवॉर्डी पहलवान रुस्तम-ए-हिंद को गिरफ्तार किया था और पंजाब पुलिस के डीएसपी जगदीश सिंह भोला को बर्खास्त कर दिया था. तब पता चला कि यह रैकेट पंजाब से बाहर देशों तक फैला हुआ है. इस मामले में 2019 में सीबीआई कोर्ट ने 25 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई थी.

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