डॉक्टर रेप-मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश, CBI करेगी मामले की जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में जांच मंगलवार को सीबीआइ को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस घटना में अस्पताल व पुलिस की भूमिका से संतुष्ट नहीं है। वहीं आंदोलन कर रहे चिकित्सकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
बता दें कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि अगर पुलिस रविवार तक मामला सुलझाने में विफल रही तो इसकी जांच सीबीआइ को सौंप दी जाएगी। गौरतलब है कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हाल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि की गई है। इस सिलसिले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कोलकाता पुलिस का नागरिक स्वयंसेवक है।
स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के माता-पिता ने अदालत की निगरानी में मामले की जांच के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय में कुछ जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गई थींं, जिनमें मामले की सीबीआइ से कराने का अनुरोध किया गया था। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पाया कि जांच में कुछ कमी है।