अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, SC में 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

किसान आंदोलन: शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें दोनों राज्यों की सरकारों को बॉर्डर खोलने के लिए बनने वाली कमेटी के लिए सदस्यों के नाम देने थे, लेकिन नहीं दिए गए. इससे पहले इस मामले की सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने की थी, जिसमें कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का फैसला सुनाया था. इस फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा.
पिछले हफ्ते सीमा खोलने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीमा खोलने के मुद्दे पर एक स्वतंत्र समिति के गठन का आदेश दिया था. इस पर आज कोर्ट ने भी टिप्पणी की है. जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा है कि अगर राज्य कमेटी बनाने में सक्षम नहीं है तो मामला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और कोर्ट इस पर विचार करेगा.
जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीमा पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए फिलहाल सीमा को बंद रखा जाना चाहिए. उन्होंने भविष्य में इसे खोलने की योजना भी पेश करने की बात कही है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.
हरियाणा सरकार द्वारा सीमा पर बैरिकेड लगाए जाने को लेकर कुछ व्यापारियों द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसमें वकील ने कोर्ट को बताया था कि बॉर्डर बंद होने से व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. व्यापारियों के कारोबार बंद हैं और उन्हें भुखमरी जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था. 10 जुलाई को अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर समेत पंजाब की सीमाएं खोल दी जाएं.